News88 Network, Chamba : प्रदेश के चंबा जिला में स्वास्थ्य विभाग चंबा की टीम ने बुधवार को
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सबसे पहले दबिश देने सलूणी पहुंची। सलूणी में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर जांच की तो पता चला कि कैमिस्ट ने प्रीगैबलिन, साइकोट्रोपिक दवाओं और अन्य एलोपैथिक दवाओं का भारी स्टाक जमा किया था। इसे वह बेच भी रहा था। जब पूछताछ की तो पता चला कि स्टोर में ऐसी दवाओं की खरीद व बिक्री का मासिक रिकार्ड ईमेल के जरिए विभाग को नहीं सौंपा था। मेडिकल स्टोर ने मरीजों को कई दवाओं के बिक्री बिल भी जारी नहीं किए थे। इस पर टीम ने 53 प्रकार की दवाएं जब्त कर लीं। साथ ही ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत मामला दर्ज किया गया। विभाग की ओर से न्यायालय में इसका चालान पेश किया जाएगा। इसके बाद सलूणी में तीन अन्य मेडिकल स्टोरों की भी जांच की गई। सभी को दवा बिक्री करते समय मरीज का नाम और पूरा पता बताते हुए बिल जारी करने के निर्देश दिए। बिक्री रिकार्ड ठीक से न रखने पर नोटिस भी जारी किया गया।
मंजीर व चकलू में क्या निकला
इसके बाद टीम दबिश देने मंजीर पहुंची। मंजीर में एक मेडिकल स्टोर की जांच की गई। यहां रिकार्ड संतोषजनक पाया गया, हालांकि बिक्री बिल पर मरीजों का पूरा पता अंकित नहीं था। बिक्री बिलों पर मरीजों का पूरा पता अंकित करने के लिए फर्म को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद टीम चकलू पहुंची। चकलू में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर की एक शिकायत मिली थी। ऐसे में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेडिकल स्टोर के पास आयुर्वेदिक औषधियों का लाइसेंस था। फर्म को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवाओं की बिक्री न करे।
क्या कहते हैं सहायक दवा नियंत्रक
सहायक दवा नियंत्रक धर्मशाला निशांत सरीन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को सलूणी, मंजीर व चकलू में दबिश दी। इस दौरान टीम ने सलूणी में 53 प्रकार की दवाएं जब्त की गईं। इसके साथ ही रिकार्ड दुरुस्त न रखने पर संबंधित दवा विक्रेताओं को नोटिस भी जारी किए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चेताया
मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा डा. विपिन ठाकुर ने बताया कि चंबा जिला में बिना लाइसेंस व बिना रिकार्ड रखने वालों को बख्सा नहीं जाएगा। ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। कोई भी बिना रिकार्ड या बिना लाइसेंस दवाएं बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।